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2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]
पोस्ट् टमास्ट् टर / प्रबंधक सेअनुदेि प्राप् त होनेपर बंद कर दी जाएंगी। इस जनयम केअंतगषत अभ् यर्पपत की
गई पाजलसी उस महीनेकेअंत तक प्रिृत् त बनी रहेगी जजसमेंपोस्ट् टमास्ट् टर जनरल को अभ् यर्पपत करनेके
संबंध मेंआिदेन प्राप् त हुआ हो तथा तद्नुसार उस अिजध केजलए भी प्रीजमयम देय होगा जजसकेजलए
पाजलसी इस प्रकार प्रिृत् त बनी रही हो। ऐसी पाजलजसयों केसंबंध मेंजजनकेिार्पर्षक प्रीजमयम पहलेसेही
नकद मेंअदा दकए गए हो, अभ् यपषण की तारीख पर जिचार दकए जबना िर्षषकेअंत मेंअभ् यपषण मूल् य की
गणना की जाए लेदकन जजस समय पाजलसी धारक अभ् यपषण मूल् य की अदायगी चाहेउस समय उसकी
अदायगी की जा सकती है। प्रीजमयम बंद दकए जानेकी जतजथ सेपाजलसी पर दकसी बोनस का भुगतान
नहीं दकया जाएगा। पााँच िर्षषपूरेहोनेकेबाद अथाषत यदद पाजलसी न् यूनतम पााँच िर्षषतक सदिय रहती
है, तो प्रदत् त मूल् य पर उसी अनुपात मेंबोनस प्रदान दकया जाएगा।
पढें :
55. प्रत् याजित बंदोबस्ट् ती बीमा, 10 िर्षीय ग्रामीण डाक जीिन बीमा और बाल पाजलसी को छोड़कर दकसी
भी पाजलसी को नकदी केतत् काल भुगतान केजलए अभ् यर्पपत दकया जा सकता हैबितेदक पाजलसी तीन
िर्षषसेकम अिजध की न हो। ऐसेदकसी मामलेमें, बीमाकृ त व् यजि या पाजलसी का समनुदेजिती जैसा भी
मामला हो, संबंजधत कें द्रीय प्रसंस्ट् करण कें द्र (जीपीओ / प्रधान कायाषलय) के पोस्ट् टमास्ट् टर / प्रबंधक को
अभ् यपषण का जलजखत नोटटस देगा तथा यदद प्रीजमयम नकद रूप मेंअदा दकए गए हों तो प्रीजमयम रसीद
पुजस्ट्तका और ऋण का मूलधन / ब् याज बकाया हो तो ऋण पुनभुषगतान रसीद पुजस्ट्तका केसाथ दकसी भी
डाकघर मेंपाजलसी या उसकी दूसरी प्रजत अथिा इंडेजिटी बांड (यदद पाजलसी खो गई हो) भेजेगा।
संबंजधत डाकघर कें द्रीय प्रसंस्ट् करण कें द्र (जीपीओ / प्रधान कायाषलय) केपोस्ट् टमास्ट् टर / प्रबंधक को येसभी
दस्ट् तािेज भेजेगा जहां सेयह अनुमोदन के जलए संबंजधत अनुमोदन प्राजधकारी को भेजा जाएगा।
बीमाकृ त व् यजि केिेतन सेप्रीजमयम केजलए आगेकी जानेिाली कटौजतयां अनुमोदन प्राजधकारी के
अनुमोदन केबाद कें द्रीय प्रसंस्ट् करण कें द्र (जीपीओ / प्रधान कायाषलय) केपोस्ट् टमास्ट् टर / प्रबंधक सेअनुदेि
प्राप् त होनेपर बंद कर दी जाएंगी। इस जनयम केअंतगषत अभ् यर्पपत की गई पाजलसी उस महीनेकेअंत
तक प्रिृत् त बनी रहेगी जजसमेंसंबंजधत अनुमोदन प्राजधकारी को अभ् यर्पपत करनेकेसंबंध मेंआिदेन प्राप् त
हुआ हो तथा तद्नुसार उस अिजध केजलए भी प्रीजमयम देय होगा जजसकेजलए पाजलसी इस प्रकार प्रिृत् त
बनी रही हो। ऐसी पाजलजसयों केसंबंध मेंजजनकेिार्पर्षक प्रीजमयम पहलेसेही नकद मेंअदा दकए गए
हों, अभ् यपषण की तारीख पर जिचार दकए जबना िर्षषकेअंत मेंअभ् यपषण मूल् य की गणना की जाए लेदकन
जजस समय पाजलसी धारक अभ् यपषण मूल् य की अदायगी चाहेउस समय उसकी अदायगी की जा सकती
है। प्रीजमयम बंद दकए जानेकी जतजथ सेपाजलसी पर दकसी बोनस का भुगतान नहीं दकया जाएगा । पााँच
िर्षषपूरेहोनेकेबाद अथाषत यदद पाजलसी न् यूनतम पााँच िर्षषतक सदिय रहती है, तो प्रदत् त मूल् य पर उसी
अनुपात मेंबोनस प्रदान दकया जाएगा।
के स्ट् थान पर :
..55 इस जनयम मेंउजल्लजखत नोटटस तथा दस्ट् तािेजों के प्राप् त होनेके उपरांत, कें द्रीय प्रसंस्ट् करण कें द्र
(जीपीओ/ प्रधान कायाषलय) का पोस्ट् टमास्ट् टर / प्रबंधक दािेदार केहक की जांच करेगा तथा जनधाषटरत
फामूषलेकेअनुसार पाजलसी केअभ् यपषण मूल् य की गणना करेगा। पाजलसी केस्ट्िीकायषअभ् यपषण मूल् य के
संबंध मेंदािेदर को भी सूजचत दकया जाना चाजहए तादक िह अभ् यर्पपत की जानेिाली पाजलसी के
स्ट्िीकायषअभ् यपषण मूल् य को प्राप् त करनेया न करनेकेसंबंध मेंअपनी सहमजत / असहमजत जलजखत रूप
मेंप्रेजर्षत कर सके । बीजमत ि् यजि को सूजचत अभ् यपषण मूल् य की स्ट्िीकायषराजि का भुगतान लेनेकेजलए
उससेसहमजत प्राप् त होनेपर, कें द्रीय प्रसंस्ट् करण कें द्र (जीपीओ / प्रधान कायाषलय) का पोस्ट् टमास्ट् टर /
प्रबंधक अनुमोदन केजलए मामला पोस्ट् टमास्ट् टर जनरल को भेजेगा। पोस्ट् टमास्ट् टर जनरल केअनुमोदन के
बाद, दािेदार को सूजचत करतेहुए कें द्रीय प्रसंस्ट् करण कें द्र (जीपीओ / प्रधान कायाषलय) का पोस्ट् टमास्ट् टर /
प्रबंधक संबंजधत पोस्ट् टामास्ट् टर को अभ् यपषण मूल् य की स्ट् िीकायषराजि केभुगतान केजलए संस्ट् िीकृ जत जारी
करेगा। मंजूर की गई राजि का भुगतान दािेदार को उसकेद्वारा डाकघर मेंआदेि की आदाता िाली प्रजत
लौटानेपर तथा आदेि केजपछलेजहस्ट् सेपर, जहां आिश् यक हो, जिजधित स्ट् टाजम्पत रसीद पर उसकेद्वारा